New Criminal Law : दूसरी शादी करने पर होगी सात साल की सजा, जानिए नए कानून में और क्या है सजा का प्रावधान

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Jul 05, 2024 16:43

बता दें किसी के अपहरण, डकैती, संविदा पर हत्या, साइबर अपराध, अवैध माल की सप्लाई आदि के लिए संगठित अपराध के लिए नई धारा बनाई गई है। अब 111 के तहत मामला दर्ज होगा। इसमें पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है...

UPT News Desk : एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। पुराने कानूनों में कई बदलाव हुए, कई अपराधों में सजा का समय बढ़ाया गया। बड़ी बात यह है कि दूसरी शादी करने पर सजा का प्रावधान किया है।

दूसरी शादी करने पर जेल
यदि कोई व्यक्ति पहली शादी होते हुए धोखे से, छलकर के किसी महिला से शादी करता है या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ऐसे मामलों में सात साल की सजा हो सकती है।

बहला-फुसलाकर ले जाने पर होगा केस
विवाहित महिलाओं को बहला-फुसलाकर ले जाने पर पहले कोई धारा नहीं थी, लेकिन अब नए कानून में धारा-84 के तहत मामला दर्ज होगा। इतना ही नहीं इस धारा के तहत मामला दर्ज होने पर दो साल की सजा का प्रावधान है।

बता दें कि आईपीसी एक्ट के तहत 511 धाराएं थीं, जो अब 358 रह गई हैं। महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के दृष्टिगत कानून सख्त किए गए हैं। महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कई नई धाराएं भी बनाई गई हैं। 

वहीं किसी के अपहरण, डकैती, संविदा पर हत्या, साइबर अपराध, अवैध माल की सप्लाई आदि के लिए संगठित अपराध के लिए नई धारा बनाई गई है। अब 111 के तहत मामला दर्ज होगा। इसमें पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।



 

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