SC में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई : कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

UPT | आजम खान

Dec 16, 2024 16:02

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है...

New Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आजम खान ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें मशीन चोरी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह मामला आजम खान के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक केस से जुड़ा हुआ है, जो 2022 में सामने आया था।

आजम खान के बेटे और अन्य पांच पर आरोप
दरअसल, इस केस में आजम खान, उनके बेटे और पांच अन्य लोगों पर नगर पालिका की रोड क्लीनिंग मशीन को चोरी करने का आरोप लगाया गया था। बाद में यह मशीन आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई थी। इस मामले की एफआईआर वकाल अली खान नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी, जब राज्य में सरकार बदली थी। इस चोरी के आरोप ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू कर दी थी।



हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत देने से इंकार करते हुए यह फैसला सुनाया था, जिसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर यूपी सरकार से जवाब तलब किया है और इसे चार हफ्ते के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह मामला अब आगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जाएगा।

कहां से चोरी हुई मशीन
दरअसल, साल 2022 में एक आपराधिक मामले में आजम खान के खिलाफ मशीन चोरी का आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने रामपुर की नगर पालिका परिषद द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन की चोरी की थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को जमानत देने से मना कर दिया था। बाद में, यह मशीन कथित रूप से आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी।

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