सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : DND फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर

UPT | सुप्रीम कोर्ट

Dec 20, 2024 12:18

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोएडा और दिल्ली के बीच के डीएनडी (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईवे पर टोल वसूली को अवैध ठहराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 के फैसले को सही ठहराया।

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोएडा और दिल्ली के बीच के डीएनडी (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईवे पर टोल वसूली को अवैध ठहराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) की अपील को खारिज करते हुए साफ किया कि डीएनडी फ्लाईवे पर यात्रियों से टोल वसूला जाना गैरकानूनी था।

हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा टोल वसूली का अधिकार NTBCL को देना न केवल अनुचित था, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का भी उल्लंघन करता है। कोर्ट ने इसे "नोएडा की कीमत पर NTBCL को अनिश्चितकाल तक फायदा पहुंचाने" की प्रक्रिया बताया।

रियायत समझौते की शर्तों को बताया अनुचित
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि NTBCL और नोएडा अथॉरिटी के बीच हुआ रियायत समझौता पूरी तरह से अनुचित था। इस समझौते की भाषा ऐसी थी, जिससे टोल कंपनी को अनिश्चितकाल तक लाभ मिलता रहता। कोर्ट ने इसे आम जनता और नोएडा अथॉरिटी के हितों के खिलाफ बताया।



सीएजी रिपोर्ट ने उजागर की अनियमितताएं
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट में दिखाया गया कि परियोजना की लागत में बार-बार की गई वृद्धि का कोई औचित्य नहीं था। इसने यात्रियों पर अनुचित वित्तीय बोझ डाला और NTBCL को अनुचित लाभ पहुंचाया।

लाखों यात्रियों को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डीएनडी फ्लाईवे पर यात्रा करने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है। वर्षों से भारी टोल चुकाने वाले यात्रियों को अब टोल मुक्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगी इस मुहर से न्यायालय ने एक बार फिर सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखा है।

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