इनकम टैक्स रिफंड पाने का ये है आसान तरीका : नहीं भरा है ITR तो ध्यान रखें ये बात, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

UPT | इनकम टैक्स रिफंड पाने का आसान तरीका

May 04, 2024 13:57

अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2022-23 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट को...

New Delhi News : अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2022-23 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट को 31 जुलाई तक निर्धारित किया है। इस तारीख के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए, इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं और जल्दी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें।

भूलकर भी न करें ये गलती
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार टैक्सपेयर्स को टैक्स रिटर्न भरने की सलाह दे रहा है। जिसमें बताया जा रहा है कि समय रहते बिना पेनाल्टी के टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स रिफंड भी पा सकते हैं। इसलिए, यह अवसर न गंवाएं और अपना टैक्स रिटर्न समय पर भरें। अगर आपका टैक्स टोटल देनदारी से ज्यादा कटा है तो आप इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रिफंड ले सकते हैं। 
इसके साथ ही आगे बोला कि ITR फाइलिंग के समय टैक्सपेयर्स कई बार कुछ छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें रिफंड मिलने में देरी हो जाती है। इसलिए, अपने टैक्स रिटर्न को सही ढंग से भरें और इन गलतियों से बचें।

ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपको अपने पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद, आपको मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद, आपको मिनटों में अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दिखने लगेगा।

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