इलाहाबाद हाईकोर्ट : नाबालिग का विवाह कराने वाले पुरोहित पर दर्ज होगा मुकदमा, लड़के की होगी गिरफ्तारी

UPT | Symbolic Image

Sep 05, 2024 15:02

कोर्ट ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कहा कि याचिका दाखिल करने वाली लड़की 12 साल की नाबालिग है और उसके साथ किया गया विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के विपरीत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग से विवाह उसकी शारीरिक ...

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 12 वर्षीय नाबालिग की शादी कराने वाले पुरोहित और विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था आर्य सनातन धर्म सेवा समिति आगरा के सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर शादी करने वाले युवक को तुरंत गिरफ्तार कर संबंधित थाना अध्यक्ष को सौंपने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही, फर्जी आधार कार्ड के निर्माण के स्रोत की भी जांच करने का आदेश दिया गया है।


लड़की की उम्र बताई थी 21 और निकली 12
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में हुई। 12 वर्षीय नाबालिग और उसके विवाह करने वाले युवक ने अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से विवाह किया है। इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। बालिका के आधार कार्ड को प्रस्तुत कर उसे बालिग बताया गया था। सरकारी अधिवक्ता ने आधार कार्ड पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की। कोर्ट ने एसएचओ सैफई को आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया। इसके साथ ही नाबालिग के पिता को भी आयु प्रमाण पत्र के साथ अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जांच के बाद एसएचओ सैफई ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि लड़की की जन्मतिथि आठ सितंबर 2011 है और उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है। लड़की के पिता ने भी हलफनामा पेश कर उसकी उम्र 12 वर्ष आठ माह बताई।

बाल कल्याण समिति इटावा को सौंपी जाएगी नाबालिग
कोर्ट ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कहा कि याचिका दाखिल करने वाली लड़की 12 साल की नाबालिग है और उसके साथ किया गया विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के विपरीत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग से विवाह उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति इटावा को सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले की निगरानी करने का निर्देश एसएसपी इटावा को भी दिया गया है।

Also Read