इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिन्दू विवाह के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि हिन्दू विवाह को एक साधारण अनुबंध(कॉन्ट्रैक्ट) की तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।
Sep 15, 2024 18:10
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिन्दू विवाह के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि हिन्दू विवाह को एक साधारण अनुबंध(कॉन्ट्रैक्ट) की तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।