इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जेल अधीक्षक को किया तलब : 22 साल से जेल में बंद दो भाइयों की रिहाई के मामले में मांगा जवाब

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Aug 31, 2024 03:00

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को तलब किया है। यह आदेश दो भाइयों के मामले में दिया गया है, जो पिछले 22 वर्षों से उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

Short Highlights
  • दोनों ने अपनी रिहाई के लिए न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है
  • इस याचिका में उन्होंने अपने लंबे कारावास पर प्रश्न उठाया है और मुक्ति की मांग की है
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले 22 साल से सेंट्रल जेल वाराणसी में उम्रकैद की सजा भुगत रहे दो भाइयों के मामले में जेल अधीक्षक को तलब किया है। दोनों भाइयों ने अपनी रिहाई को लेकर कोर्ट में याचिका दी है। जिसमें कैदी शालू उर्फ मंजीत पांडेय और लिटिल पांडेय की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जेल अधीक्षक को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने और 12 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

22 साल से जेल में बंद हैं दो भाई
यह आदेश न्यायमूर्ति एके सांगवान और न्यायमूर्ति एमएएच इदरीसी की खंडपीठ ने शालू पांडेय इससे पहले व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण व जेल याचिका की सुनवाई करते हुए  दिया। याचिका में वकील का कहना है कि दोनों कैदी पिछले 22 साल से जेल में बंद हैं। जेल नियमों व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर उनकी रिहाई की जानी चाहिए। लेकिन जेल प्रशासन ने सरकार को कोई संस्तुति नहीं भेजी। कोर्ट ने राज्य सरकार अधीक्षक से जवाब मांगा वकील ने फिर समय मांगा जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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