डूंगरपुर कांड : आजम खां ने सजा के खिलाफ खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

UPT | आजम खान

Jul 29, 2024 16:27

आजम खान ने रामपुर के डूंगरपुर कांड में मिली दस साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।

Prayagraj News : सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर के डूंगरपुर कांड में मिली दस साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने आजम खान की सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अपील पर यह आदेश जारी किया है। 

2 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
यह मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली और अन्य के खिलाफ मारपीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को दस साल की सजा सुनाई थी। आजम खान ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।



क्या है डूंगरपुर मामला
सपा सरकार के दौरान पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। 2016 में सरकारी जमीन पर बने बताकर कुछ पुराने मकानों को तोड़ दिया गया। 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने विभिन्न मुकदमों में आरोप लगाया कि सपा नेता आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा कॉलोनी बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया। इन लोगों के साथ मारपीट और लूटपाट की गई, और मकानों पर बुलडोजर चलवाया गया। पुलिस ने जांच में आजम खान का नाम शामिल किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया। उनके बयानों में उल्लेख था कि आजम खान के आदेश पर लूटपाट और तोड़फोड़ की गई थी। यह मामला एमपी-एमएलए सेशन ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। एक केस में, रूबी पत्नी करामत अली के मामले में बुधवार को फैसला आया। अन्य आरोपी आजम खान, अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फिरोज खान, रानू खान, धर्मेंद्र चौहान और फसाहत अली खान शानू हैं।

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