Prayagraj News : पूर्व विधायक राम कृपाल को 7 साल की सजा, स्कूल के दस्तावेज में धांधली का मामला

UPT | पूर्व विधायक राम कृपाल कोल

Jul 30, 2024 15:19

प्रयागराज के कोरांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम कृपाल कोल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक पर विद्यालय के कागजात की कूट रचना एवं धोखाधड़ी करने का आरोप...

Short Highlights
  • पूर्व विधायक को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। 
  • पूर्व विधायक पर एक विद्यालय के दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। 
Prayagraj News : प्रयागराज के कोरांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम कृपाल कोल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक पर विद्यालय के कागजात की कूट रचना एवं धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ने अभियोजन एवं आरोपी पूर्व विधायक के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने तथा सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है। 

ये है पूरा मामला
कोरांव के पूर्व विधायक राम कृपाल कोल को एमपी एमएलए कोर्ट ने स्कूल के फर्जीवाड़े के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। राम कृपाल प्रयागराज की कोरांव सीट के पूर्व विधायक रहे हैं। राम कृपाल कोल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी पर आए थे। जहां उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। पूर्व विधायक पर एक विद्यालय के दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने के आरोप लगे थे। अपर सीजेएम विशेष न्यायालय एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ने सजा सुनाई है।

जानिये कितनी मिली सजा
जानकारी के अनुसार, अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से गवाहों को पेश कराया गया। कोर्ट ने अभियुक्त राम कृपाल को धारा 420 भादवि में 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 467 भादवि में 07 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 468 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 471 भादवि में 02 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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