Prayagraj News : आतंकी संगठन 'हमास' का समर्थन करने के आरोपी को जमानत, जानें पूरा मामला...

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Sep 10, 2024 15:48

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में आतंकी संगठन हमास का समर्थन व भारत सरकार की ओर से इस्राइल को समर्थन देने पर नाराजगी जताने वाले आरोपी गौस मोहम्मद को जमानत दे दी है। यह आदेश हाईकोर्ट...

Short Highlights
  • याची गौस मोहम्मद के अधिवक्ता ने उस पर लगे सभी आरोपों को सिरे से इन्कार किया।
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दी, जमानत रद्द भी हो सकती है।
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में आतंकी संगठन हमास का समर्थन व भारत सरकार की ओर से इस्राइल को समर्थन देने पर नाराजगी जताने वाले आरोपी गौस मोहम्मद को जमानत दे दी है। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने बरेली निवासी गौस मोहम्मद की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

क्या था मामला
मामला बरेली के भूता थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने याची गौस मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि उसने अपने चार सोशल मीडिया एक्स पर इस्राइल और हमास युद्ध के दौरान आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया था। इसके साथ ही गौस मोहम्मद ने भारत सरकार की ओर से इस्राइल का समर्थन किए जाने का विरोध किया था। जिसकी वजह से सिंघई, मुरावन गांव में तनाव पैदा हो गया था।

अधिवक्ता ने आरोपों से इंकार किया
याची गौस मोहम्मद के अधिवक्ता ने उस पर लगे सभी आरोपों को सिरे से इन्कार करते हुए दलील दी कि याची बेगुनाह है। उसे साजिशन झूठा फंसाया गया है। वह 10 महीने से जेल में बंद है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस आधार पर उसे जमानत मिलनी चाहिए। याची के वकील की दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी। 

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