बड़ी खबर : पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली की मकान-दुकान शत्रु संपत्ति घोषित, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

UPT | लियाकत अली की मकान-दुकान

Dec 06, 2024 16:55

पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की मकान-दुकान को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। खसरा नंबर 930 के तहत आने वाली मस्जिद और चार दुकानें लंबे समय से विवाद का विषय रही हैं।

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर के रेलवे रोड पर स्थित खसरा नंबर 930 को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। यह संपत्ति पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की बताई जा रही है। जो भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे मामलों में, उनकी संपत्ति को भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अधिग्रहित कर लिया गया है। विवादित संपत्ति में एक मस्जिद, चार दुकानें, और एक इमारत शामिल हैं। प्रशासन ने इसे शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए खाली कराने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मस्जिद और दुकानों का विवाद
खसरा नंबर 930 के तहत आने वाली मस्जिद और चार दुकानें लंबे समय से विवाद का विषय रही हैं। यह संपत्ति रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है, जो इसे एक प्रमुख स्थान बनाती है। स्थानीय स्तर पर इसे वक्फ संपत्ति के रूप में पेश किया गया था, लेकिन प्रशासनिक जांच ने इस दावे को खारिज कर दिया और इसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है।
प्रशासन की कार्रवाई
जांच के बाद प्रशासन ने संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए इसे खाली कराने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। मस्जिद और अन्य संपत्तियों के संबंध में संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। अब प्रशासन द्वारा इन्हें खाली कराने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।



संपत्ति का विवाद
विवादित संपत्ति को पहले वक्फ संपत्ति बताया गया था, लेकिन जांच के बाद इसे शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। इस संपत्ति को लेकर प्रशासन ने एक विशेष कमेटी का गठन किया था, जिसमें एडीएम (वित्तीय और राजस्व) को जांच का जिम्मा सौंपा गया। कमेटी ने सभी कानूनी दस्तावेजों और दावों की गहन पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह संपत्ति शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आती है।

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