राहुल गांधी मानहानि केस : जज के अवकाश पर होने से टली सुनवाई, कोर्ट ने तय की नई तारीख

जज के अवकाश पर होने से टली सुनवाई, कोर्ट ने तय की नई तारीख
UPT | Rahul Gandhi

Nov 05, 2024 15:25

मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई हुई। हालांकि, कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण इस मामले की सुनवाई टल गई है...

Nov 05, 2024 15:25

Short Highlights
  • सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल मानहानि केस
  •  जज की छुट्टी से टली सुनवाई
  • कोर्ट ने नई तारीख की तय
Sultanpur News : सुल्तानपुर की MP/MLA विशेष कोर्ट में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई हुई। हालांकि, कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण इस मामले की सुनवाई टल गई है। अब यह सुनवाई 23 नवम्बर को तय की गई है और वर्तमान में वादी के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर बहस चल रही है। 

जज के अवकाश पर जाने से टली सुनवाई
इससे पहले, कोर्ट ने 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की थी, लेकिन दीपावली के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब, इस मामले में जिरह का दौर चल रहा है और वादी के पक्ष की दलीलें प्रस्तुत की जा रही हैं। विशेष कोर्ट में इस समय केस की सुनवाई लगातार हो रही थी, मगर जज के अवकाश पर जाने से प्रक्रिया में देरी हुई है।



ये है पूरा मामला
यह मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर भाजपा नेता और तत्कालीन सहकारी संस्थान के चेयरमैन विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के हनुमानगंज से कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था। विजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा था और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

पांच साल से चल रहा मामला
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पांच साल से चल रही थी। राहुल गांधी कई बार पेश नहीं हुए, जिसके बाद दिसंबर 2023 में कोर्ट ने उनका गैर-जमानती वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उन्हें दो मुचलकों पर जमानत मिल गई। इसके बाद राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था और अब मामले की अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है।

राहुल गांधी ने खुद को बताया निर्देष
वहीं राहुल गांधी ने अपने खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में खुद को निर्दोष बताया और यह आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला एक षड्यंत्र का हिस्सा है और उनका नाम जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। इसके बाद, कोर्ट ने वादी विजय मिश्रा को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए। पहले 12 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 23 अगस्त को सुनवाई की तारीख फिर से बदल गई, क्योंकि वादी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दी कि उनका मुवक्किल अस्वस्थ है।

वादी के मांगा था अतिरिक्त समय
इसके बाद, सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर को तय की गई थी, लेकिन 19 सितंबर को वादी के वकील ने मुकदमे में व्यस्तता के कारण अतिरिक्त समय की मांग की। इसके बाद, 21 सितंबर को फिर से सुनवाई हुई, लेकिन बार एसोसिएशन के मेडिकल कैंप की वजह से उसे टाल दिया गया। कोर्ट ने इसके बाद एक अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। हालांकि, 1 अक्टूबर को भी वादी के स्वास्थ्य के कारण सुनवाई को फिर से स्थगित कर दिया गया। 

पहले भी टली थी सुनवाई
इसके बाद, 9 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां राहुल गांधी के वकील ने वादी विजय मिश्रा से तीखे सवाल किए। इस दौरान वादी ने अपने पक्ष में कुछ साक्ष्य भी पेश किए। हालांकि, सुनवाई के बाद, 17 अक्टूबर को फिर से कोर्ट के जज के अवकाश पर चले जाने के कारण सुनवाई टल गई। यह मामला अब तक लंबित है और इसकी अंतिम सुनवाई के लिए अगले दौर की तारीख तय की गई है।

राहुल ने कोर्ट में किया था सरेंडर
यह मामला पिछले पांच सालों से चल रहा है। दिसंबर 2023 में, MP/MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, क्योंकि वह लगातार पेशी पर नहीं आए थे। राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में सरेंडर किया और जमानत पर रिहा हो गए थे। जमानत मिलने के बाद, इस मामले की पहली तारीख 2 मार्च को तय की गई थी, इसके बाद कई अन्य तारीखों पर सुनवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए। इनमें 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून शामिल हैं।

इन दो धाराओं में चल रहा मामला
राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में धारा 499 और 500 के तहत आरोप लगाए गए हैं। धारा 499 के तहत किसी व्यक्ति की मानहानि करने, झूठी अफवाह फैलाने या अपमानजनक टिप्पणी करने पर कार्रवाई होती है। वहीं, धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है, जो कि एक अपराध माना जाता है। इस मामले में राहुल गांधी को दो साल तक की सजा हो सकती है। 24 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया था, क्योंकि उन्हें मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बाद में सजा निलंबित होने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई।

जल्द हो सकता है फैसला
फिलहाल, मुकदमे की कार्यवाही जारी है और वादी के साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद बहस की प्रक्रिया चल रही है। अदालत की ओर से जल्द ही इस मामले में निर्णय आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, आज फिर से जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई है। वादी के वकील संतोष पांडे ने बताया कि MP/MLA कोर्ट के विशेष जज के अवकाश पर होने के कारण आज की सुनवाई टल गई।

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