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बिजनौर: कमलनाथ के पिता की 90 बीघा जमीन में 26 बीघा हड़पने की जांच, दो आरोपी जेल

नजीबाबाद के अमीखानपुर में महेंद्र नाथ के नाम 4 खतौनी पर विवाद, तहसीलदार कोर्ट में आवेदन पांच महीने से लंबित है।

बिजनौर

बिजनौर। नजीबाबाद के गांव अमीखानपुर उर्फ जट्टीवाला में पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिवंगत पिता महेंद्र नाथ की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। दिनांक 18 मई को कमलनाथ की ओर से विरासत दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया था, पर मामला तहसीलदार कोर्ट में लंबित है।

यह जमीन कुल मिलाकर करीब 90 बीघा बताई जाती है और राजस्व रिकॉर्ड में गाटा संख्या 349, 375, 377 और 429 की खतौनी पर महेंद्र नाथ का नाम दर्ज है। मामले में आरोप है कि लगभग 26 बीघा जमीन को झूठे दस्तावेजों के सहारे हड़पने का प्रयास किया गया।

आरोप व कार्रवाई

कमलनाथ के प्रतिनिधि योगेश कुमार ने अधिवक्ता महबूब आलम के जरिए तहसीलदार न्यायालय में कमलनाथ के पिता के मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और कमलनाथ के वारिस होने के दस्तावेज दाखिल किए। साथ ही नजीबाबाद थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। प्राथमिकी में धर्मपाल सिंह, जसबिंदर सिंह ढिल्लो, विजय शंकर पांडेय निवासी नजीबाबाद और लेखपाल डेविड कुमार पर साजिश कर जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने का आरोप लगाया गया।

इस मामले में दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि लेखपाल डेविड कुमार और अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। विपक्षी पक्ष ने वसीयत को भी फर्जी बताते हुए कहा है कि वह पंजीकृत नहीं है।

मामला और जटिल इसलिए हो गया क्योंकि चकबंदी वर्ष 1997-98 में हुई थी, और महेंद्र नाथ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चकबंदी से पहले भी मौजूद रहा। इस वजह से विरासत के मामले में दस्तावेज और रिकॉर्ड की तहकीकात जरूरी हो गई है।

पुलिस ने लेखपाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन प्रशासन ने लेखपाल के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की है और एसडीएम नजीबाबाद से इसकी स्वतंत्र जांच करवाई जा रही है। एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने कहा, “यह मामला तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन है।” रिपोर्ट आने के बाद ही सही तथ्यों का पता चल पाएगा।

स्रोत: अमर उजाला

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Vikas Kumar

Vikas Kumar

कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।