Chitrakoot News : जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा, पांच हजार जुर्माना भी लगाया

जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा, पांच हजार जुर्माना भी लगाया
UPT | चित्रकूट।

Nov 30, 2024 20:19

चित्रकूट जानलेवा हमले के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल सश्रम कारावास...

Nov 30, 2024 20:19

Chitrakoot News : चित्रकूट जानलेवा हमले के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।  
 

 
क्या है पूरा मामला
अपर शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 10 जुलाई 2015 का है। वादी रामराज पुत्र सूरजदीन, निवासी हर्रा, ने थाना पहाड़ी में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के ही गोप्पा ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया था। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भोले उर्फ रामगोपाल उर्फ गोप्पा पुत्र चुनकू यादव को गिरफ्तार कर लिया था।  

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जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
पुलिस ने 09 मार्च 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सात साल सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।  जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इस मामले को समाज के लिए एक कड़ा संदेश बताते हुए कहा कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्यायालय की सख्ती से यह मामला जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचा। क्षेत्र में इस फैसले की चर्चा हो रही है, और इसे न्याय की जीत बताया जा रहा है।

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