सोनभद्र अदालत का फैसला : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, पीड़िता को 40 हजार रुपये मुआवजा

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, पीड़िता को 40 हजार रुपये मुआवजा
UPT | सोनभद्र कोर्ट

Oct 08, 2024 17:42

ढाई वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी पाते...

Oct 08, 2024 17:42

Short Highlights
  • ढाई वर्ष पूर्व 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला
  • 50 हजार रूपये अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

Sonbhadra News : ढाई साल पहले 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को आरोपी छविन्द्र को दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

 शादी का झांसा देकर भगाने का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने ओबरा थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को छविंदर पुत्र रामभौल निवासी टोला नदहरी ग्राम सभा बैरपुर, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उसकी हर संभावित जगह तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। 29 मार्च 2022 से पुत्री लापता है। उसके बाद पुलिस ने 2 अप्रैल 2022 को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान बयान लेने के बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचना अधिकारी ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 


अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कैद 
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी छविंदर को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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