कोर्ट ने डीएम के इस रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, "यह वाकई दुखद स्थिति है कि जिले का मुखिया अपना मोबाइल फोन बंद करके काम कर रहा है...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई डीएम को लगाई फटकार : पूछा- काम के दौरान मोबाइल फोन बंद क्यों मिला?
Oct 22, 2024 14:14
Oct 22, 2024 14:14
अदालत ने व्यक्त की नाराजगी
डीएम के इस रवैये पर अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा-"यह वास्तव में दुखद स्थिति है कि जिले के मुखिया अपना मोबाइल फोन बंद करके काम कर रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि किन परिस्थितियों में मोबाइल फोन बंद किया गया, ऐसे में किसी भी आपातस्थिति में जिले के प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट से कैसे संपर्क किया जा सकता है ?
न्यायालय ने यह भी पाया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपना मोबाइल बंद रखने के लिए कोई उचित या प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। इसे देखते हुए न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट जिला हरदोई को मंगलवार (22 अक्टूबर 2024 ) की सुबह 10:15 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि किन परिस्थितियों में सरकारी वकील के प्रयासों के बावजूद उनसे संपर्क नहीं किया जा सका।”
क्या था पूरा मामला
बता दें कोर्ट नजाकत अली द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें DM को फरवरी 2024 से लंबित उनके विस्फोटक लाइसेंस को नवीनीकृत करने का आदेश देने की मांग की गई। याचिकाकर्ता को 1989 में विस्फोटक लाइसेंस प्रदान किया गया, जिसे समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता था। जब उन्होंने 29 फरवरी, 2024 को इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो उनके आवेदन के बाद से काफी समय बीत जाने के बावजूद उन्हें सक्षम प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ।
अदालत ने किया सवाल
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किए हुए लगभग आठ महीने बीत चुके हैं, कोर्ट ने सरकारी वकील को DM से निर्देश लेने के लिए कहा कि नवीनीकरण के लिए आवेदन पर सुबह के सत्र में निर्णय क्यों नहीं लिया गया। चूंकि संबंधित DM से संपर्क नहीं हो सका, क्योंकि उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया। इसलिए कोर्ट ने उन्हें यह पूछने के लिए बुलाया कि याचिकाकर्ता के विस्फोटक लाइसेंस का नवीनीकरण फरवरी 2024 में आवेदन किए जाने के बावजूद क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि विस्फोटक लाइसेंस का नवीनीकरण न करने कोई कारण सामने नहीं आया, जिसे फरवरी 2024 में नवीनीकरण के लिए दिया गया।
हरदोई DM को तलब किया
कोर्ट ने सरकारी वकील को अपने आदेश के बारे में प्रमुख सचिव, गृह, सिविल सचिवालय यूपी को सूचित करने का निर्देश दिया। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्टैंडिंग काउंसिल को भी लगता है कि प्रमुख सचिव गृह का फोन बंद है तो उन्हें राज्य के मुख्य सचिव को अपने आदेश के बारे में सूचित करना चाहिए।
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