इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चे को जन्म न दे पाने के लिए महिला को ही हमेशा दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। क्योंकि पुरुष की...
Prayagraj News : बच्चे न होने पर महिला ने किया सुसाइड, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पति की पौरुष जांच के दिए आदेश
Oct 27, 2024 23:54
Oct 27, 2024 23:54
हापुड़ के मोनी की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई
उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी पति के पौरुष शक्ति का परीक्षण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 12 नवंबर को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने हापुड़ के मोनी उर्फ मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के खिलाफ हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाने में मामला दर्ज है।
पौरुष शक्ति का परीक्षण कराने का आदेश
याची का कहना था कि उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। जिसके चलते अवसादग्रस्त पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। कोर्ट ने याची के पौरुष शक्ति का परीक्षण कराने का आदेश देते हुए कहा कि बच्चे न होने के लिए हमेशा महिलाओं को ही दोषी नहीं माना जा सकता, पुरुषों में भी पौरुष शक्ति की कमी हो सकती है। जिसके कारण बच्चे पैदा नहीं होते। उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर तक पौरुष शक्ति परीक्षण की रिपोर्ट तलब की है।
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