संतकबीरनगर। खेत में काम को लेकर हुए विवाद में महिला के साथ घिनौनी मारपीट के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। यह फैसला एएसजे प्रथम की अदालत ने सुनाया।
अदालत ने चारों दोषियों को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। साथ ही अन्य धाराओं में भी आरोपियों को सजा और जुर्माने के तहत दंडित किया गया।
यह मामला महुली थाना क्षेत्र के भटौरा का है। पीड़क नरसिंह गुप्ता ने तीन जुलाई 2019 को थाने में तहरीर दी और बताया कि खेत के काम को लेकर विवाद में आरोपियों ने उनकी पत्नी पर लाठी-डंडे से हमला कर सिर पर चोट पहुँचा दी।
प्रकरण की जांच और अभियोजन
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच आरम्भ की। विवेचना में उपनिरीक्षक मनोज कुमार त्रिपाठी ने साक्ष्य जुटाए और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी की।
मामले में जिन चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज थी, उनके नाम गंगा सरन राय, अमेरिका राय उर्फ अंबिका उर्फ भोले राय, अंकित राय और जीत बहादुर राय बताए गए हैं। उनके खिलाफ साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोषसिद्धि दी।
स्थानीय लोगों ने मामले की सुनवाई और सख्त सजा का स्वागत किया है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले को न्यायोचित बताया और कहा कि इससे इलाके में सांत्वना मिली है।
आगे क्या होगा
दोषियों पर सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील का विकल्प बना रहेगा, यदि पक्षकार उच्च न्यायालय में अपील दायर करते हैं तो मामले की अगली सुनवाई वहाँ होगी। क्षेत्रीय पुलिस ने कहा कि फैसले के अनुसार कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी।
स्रोत: अमर उजाला

