आगरा से बड़ी खबर : शहर के 14 अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई, परिषद के एक्शन से हड़कंप...

UPT | शहर के अवैध अस्पतालों और क्लीनिकों को नोटिस से हड़कंप।

Jun 25, 2024 13:05

ताज नगरी में तमाम अस्पताल और क्लीनिक अवैध रूप से धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग और आगरा प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई का डंडा चलाकर खानापूर्ति करता रहा है। एक बार फिर इन...

Agra News : ताज नगरी में तमाम अस्पताल और क्लीनिक अवैध रूप से धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग और आगरा प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई का डंडा चलाकर खानापूर्ति करता रहा है। एक बार फिर इन अवैध अस्पतालों और क्लीनिकों पर शासन की ओर से कार्रवाई का डंडा चला है। आगरा में आवास विकास परिषद ने सिकंदरा योजना के आवासीय भवनों में चल रहे 14 अस्पतालों के आवंटन निरस्त करने के नोटिस जारी किए हैं। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई के बाद परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिस से हड़कंप मच गया है।

एक हफ्ते का अल्टीमेटम
उप आवास आयुक्त अजय नारायण सिंह ने आगरा प्रवास के दौरान अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार को सभी योजनाओं में हुए अवैध निर्माणों की सूची तैयार कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद आवंटियों को अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस देने, सीलिंग और आवंटन निरस्त करने को कहा गया है। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान ने बताया कि सिकंदरा योजना में आवासीय संपत्तियों में अवैध निर्माण करके व्यावसायिक प्रयोग करने पर भवन स्वामियों को आवंटन रद्द करने के नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में अनुबंध की शर्तों और प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए व्यावसायिक प्रयोग करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिए हैं। एक सप्ताह में इन्हें अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल मालिकों को हिदायत
अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि परिषद की योजनाओं में अवैध निर्माण कर संचालित सभी अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए पूर्व में सीएमओ को सूचना दी गई थी। अब दोबारा सीएमओ को लाइसेंस निरस्त करने के लिए परिषद की ओर से पत्र दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी सील किए गए अन्य प्रकार के अवैध निर्माण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसलिए उन्होंने अवैध अस्पताल एवं क्लीनिक संचालकों को हिदायत दी है कि वह समय रहते अपने क्लीनिक और अस्पतालों को बंद कर दें। 

इन्हें दिए आवंटन निरस्त करने के नोटिस
  • सेक्टर 3/भूखंड संख्या 33 (डेंटल हॉस्पिटल)
  • सेक्टर 5/भूखंड संख्या 190/2 (नर्मदा हॉस्पिटल)
  • सेक्टर 5/भूखंड संख्या 180 (उमंग हॉस्पिटल)
  • सेक्टर 5/भूखंड संख्या 182 (चिकित्सालय)
  • सेक्टर 5/भूखंड संख्या 08 (पंकज पैथोलॉजी)
  • सेक्टर 4ए/भूखंड संख्या 686 (बंसल हॉस्पिटल)
  • सेक्टर 4आर/भूखंड संख्या 1007 (सिंघल हॉस्पिटल)
  • सेक्टर 4आर/भूखंड संख्या 1083 आई केयर हॉस्पिटल
  • सेक्टर 6ए/भूखंड संख्या 111 (नेत्र चिकित्सालय)
  • सेक्टर 6डी/भूखंड संख्या 947 अनूप दीक्षित हॉस्पिटल
  • सेक्टर 7/भूखंड संख्या 124 (जगदंबा हॉस्पिटल)
  • सेक्टर 8/भूखंड संख्या 44 (सर्वोदय हॉस्पिटल)
  • सेक्टर 9/भूखंड संख्या 171 (मेडिसिटी हॉस्पिटल)
  • सेक्टर 9/भूखंड संख्या 344 (आर्य मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल)

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