मथुरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला : अदालत ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता को मिला न्याय

UPT | कोर्ट का फैसला

Dec 11, 2024 01:28

मथुरा के थाना जमुना पार क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ किए गए दुराचार के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश राम किशोर यादव ने अपना फैसला सुनाया है।

Mathura News : मथुरा के थाना जमुना पार क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ किए गए दुराचार के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश राम किशोर यादव ने अपना फैसला सुनाया है। बालिका के साथ दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास और 52000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। 

बहलाकर फुसलाकर की नाबालिग से शादी
दरअसल जमुना पार क्षेत्र में पीड़िता के भाई के दोस्त सुमित जोहरी द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग को पहले बहलाकर फुसलाकर भाग कर ले जाया गया और मंदिर में शादी कर ली गई। और उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पीड़िता के भाई ने थाना जमुना पार में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। 



पीड़ित परिवार को मिला न्याय 
पुलिस ने साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर चार सीट को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई कर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की सजा के संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता अलका उपमन्यु ने जानकारी देते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ हो रहे योन उत्पीड़न के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा फ़ैसला सुनाया उससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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