आगरा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई : होटल और मार्केट सील, अवैध कालोनी पर बाबा का बुलडोजर

UPT | अवैध निर्माण पर कार्रवाई

Feb 15, 2024 22:52

गुरुवार को भी एडीए ने एक होटल और मार्केट को सील किया तो वहीं 50 हजार वर्गमीटर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।

Agra News : आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शासन के दिशा निर्देशों के बाद अवैध निर्माण एवं अस्वीकृत मानचित्र वाले भवनों/अपार्टमेंट/ प्रतिष्ठानों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी एडीए ने एक होटल और मार्केट को सील किया तो वहीं 50 हजार वर्गमीटर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया।

मानकों के अनुरूप नहीं था होटल
आगरा विकास प्राधिकरण के सचल दस्ते ने हुसैन मोहम्मद पुत्र हसनउद्दीन द्वारा प्लॉट नं0-06 नगला मेवाती, खसरा सं0-404, 406 मौजा- बसई मुस्तकिल ताजनगरी फेस-2, ताजगंज वार्ड, आगरा पर भू–उपयोग के विरूद्ध स्वीकृत मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण कर भवन में पार्क व्यू के नाम से होटल संचालित किया जा रहा था। इसे सचल दस्ता की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम – 1973 की धारा – 28क ( 1 ) के अन्तर्गत सील कर दिया गया है।

बिना मानचित्र स्वीकृत हुआ निर्माण
राकेश राजपूत, गोविन्द सिंह और बृजेश कुमार सिंह द्वारा भवन संख्या-ई-3/1385 एवं ई – 3 / 1386, शहीद नगर, शमशाबाद रोड, आगरा पर पूर्व निर्मित भवनों को तोड़कर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये मार्केट का निर्माण किये जाने पर सचल दस्ता की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सील कर दिया गया है।

ताजगंज में अनाधिकृत कॉलोनी पर चला बुलडोजर
दिनेश यादव, धर्मेन्द्र यादव आदि द्वारा मौजा बगदा, 125 फुटा रोड, ताजगंज वार्ड, आगरा पर लगभग 50000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भोले बाबा धाम नाम से विकसित की गयी अनाधिकृत कॉलोनी को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं सचल दस्ता द्वारा जेसीबी की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्त कर दिया गया है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि शहर में इस तरीके के अवैध निर्माण एवं अस्वीकृत मानचित्र से बने भवनों/प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 

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