Agra News : दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे यात्री को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य, जानें क्या है रणनीति... 

UPT | दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे यात्री को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य।

Jan 16, 2025 14:10

आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में हजारों की मौत हो जाती है। अधिकतर दुर्घटनाओं में मरने वालों में बगैर हेलमेट यात्रा करने वालों की संख्या अधिक है। दुर्घटनाओं में कमी के लिए यातायात और सिविल पुलिस लगातार अभियान चलाती...

Agra News : आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में हजारों की मौत हो जाती है। अधिकतर दुर्घटनाओं में मरने वालों में बगैर हेलमेट यात्रा करने वालों की संख्या अधिक है। दुर्घटनाओं में कमी के लिए यातायात और सिविल पुलिस लगातार अभियान चलाती है। बावजूद इसके लोग हेलमेट पहनने से कतराते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ताज नगरी में हेलमेट पहनने को लेकर कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए 26 जनवरी से दोपहिया वाहन चालकों को तभी पेट्रोल मिलेगा, जब वे हेलमेट लगाए होंगे। पूरे जनपद में सीसीटीवी कैमरों से चालकों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। 

क्या कहते हैं जिलाधिकारी
जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि परिवहन आयुक्त द्वारा नो हेलमेट, नो फ्यूल की रणनीति लागू की गई है। ऐसा सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त के निर्देशों का शत प्रतिशत पालन कराया जाएगा। इसके लिए सख्त हिदायत दी गई है। बताते चलें कि बीते दिनों लखनऊ में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सभी जनपदों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के तहत नो हेलमेट, नो फ्यूल की रणनीति लागू की गई है।

नियमों का उल्लघंन दंडनीय
डीएम ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के अनुसार, सभी मोटर साइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लघंन दंडनीय है। इसमें जुर्माने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने जिले में स्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी सात दिन के अंदर अपने परिसर में नो हेलमेट, नो प्यूल के बड़े-बड़े होर्डिंग लगा लें। 

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