Agra News : एटीएम में युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Feb 17, 2024 15:41

लगभग 5 साल बाद एक परिवार को सम्पूर्ण न्याय मिला है। बेटे की पीट पीट का हत्या किए जाने के मामले में आगरा न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास और ₹30 हजार का आर्थिक दंड …

Agra News : उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों और बदमाशों पर नकेल कसने के लिए जहां एक तरफ ताबड़तोड़ मुठभेड़ में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम ही नहीं कर रही, बल्कि बदमाशों को सख़्त से सख़्त सजा मिल सके इसके लिए न्यायालय में पैरवी भी कर रही है।   आरोपियों को आजीवन कारावास और ₹30 हजार का आर्थिक दंड लगाया
इसी क्रम में लगभग 5 साल बाद एक परिवार को सम्पूर्ण न्याय मिला है। बेटे की पीट पीट का हत्या किए जाने के मामले में आगरा न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास और ₹30 हजार का आर्थिक दंड लगाया है। आरोपियों को आजीवन कारावास होने पर पीड़ित परिवार ने अधिवक्ताओं का धन्यवाद दिया। पूरा मामला ताजगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। घटना 2018 की है। धांधूपुरा निवासी रवि बाजार से घर जा रहा था तभी रास्ते में शिल्पग्राम चौराहे के पास धांधूपुरा निवासी राजकुमार नागर, राजू और कागारौल के गांव गाड़ी सेठिया निवासी पवन कुमार सहित कई लोगों ने रवि पर जान लेवा हमला बोल दिया। रवि अपनी जान बचाने के लिए रास्ते मे मौजूद एटीएम केबिन में भी घुस गया लेकिन हमलावरों ने उसे नहीं छोड़ा और लाठी डंडों से बेरहमी से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गयी। इस सम्बंध में मृतक रवि के भाई ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया था पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा था और फिर मुकदमा कोर्ट में शुरू हो गया।   अभियोजन की तरफ से डीजीसी बसंत गुप्ता और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने पैरवी की और मजबूती से पक्ष रखा। इस मामले में जिला जज विवेक संगल ने धांधूपुरा निवासी राजकुमार राजू और कागारौल के गांव गढ़ी फेतिया निवासी पवन कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ₹30000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस मामले में सोनवीर और हेतम सिंह को गवाह और साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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