हाथरस भगदड़ मामला : आरोपियों की कोर्ट में पेशी, अगली सुनवाई 4 जनवरी को

UPT | आरोपियों को कोर्ट ले जाती पुलिस।

Dec 21, 2024 19:17

हाथरस में सत्संग भगदड़ हादसे के आरोपियों की आज न्यायालय में पेशी हुई। इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को पुलिस अलीगढ़ जेल से लेकर हाथरस कोर्ट आई।

Hathras News : कोतवाली सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव फुलराई में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में हुए भगदड़ हादसे के मामले में जेल में बंद आरोपियों की मंगलवार को न्यायालय में पेशी हुई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को अलीगढ़ जेल से लेकर जिला न्यायालय हाथरस में पेश किया। अधिवक्ता एपी सिंह ने आरोपियों की ओर से बहस की, लेकिन यह बहस पूरी नहीं हो सकी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तिथि तय की है। बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई में आरोपियों पर आरोप तय किए जा सकते हैं।

भगदड़ में हुई थीं 123 मौतें
गौरतलब है कि 2 जुलाई को हुए इस हादसे में 123 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 150 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ 3200 पन्नों का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सहित कई अन्य आरोपियों को इस मामले में नामजद किया गया है।



चार्जशीट में नहीं था भोले बाबा का नाम
पुलिस की चार्जशीट में सत्संग के आयोजक भोले बाबा का नाम शामिल नहीं किया गया। चार्जशीट में मुख्य आरोपी के रूप में देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, रामलड़ेते, उपेंद्र सिंह, राम प्रकाश शाक्य, संजू कुमार, दुर्वेश कुमार, और दलवीर सिंह का नाम दर्ज किया गया।

अधिवक्ता ने बताया साजिश
बचाव पक्ष के अधिवक्ता एपी सिंह ने आरोप पत्र को "झूठ का पुलिंदा" करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला एक साजिश का हिस्सा है और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को फंसाना उचित नहीं। अब इस मामले में 4 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जा सकते हैं।

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