12 साल पुराने किसान विनोद कुमार हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है।
Short Highlights
खेत में पानी लगाने के पुराने विवाद को लेकर थी रंजिश
आरोपी पर हत्या का पहले से था मुकदमा
जुर्माने की धनराशि पत्नी को दी जायेगी
Aligarh news : 12 साल पुराने किसान विनोद कुमार हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है। जिला न्यायालय में एडीजे प्रथम सुभाष चंद्र की अदालत ने दोषी गणेश, प्रेम बल्लभ और हरीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही तीनों दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है । इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
खेत में पानी लगाने के पुराने विवाद को लेकर थी रंजिश
यह घटना 27 दिसंबर 2012 की है । थाना विजयगढ़ क्षेत्र के रहने वाले किसान विनोद कुमार सुबह खेत पर जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात गांव के ही गणेश से हुई। पुराने विवाद के चलते दोनों में गाली-गलौज शुरू हो गया । इसी दौरान गणेश के घर पर मौजूद उसके साले हरीश, बहनोई प्रेम बल्लभ, पत्नी कमलेश और चाचा के बेटे तेज प्रकाश और योगेश भी हथियार लेकर मौके पर पहुंच गए। विनोद ने स्थिति बिगड़ते देख जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उनका पीछा किया। घर के पास पहुंचते ही आरोपियों ने विनोद पर लाठी, डंडों, कुल्हाड़ी और बंदूक के बट से हमला कर दिया। विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए । उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
आरोपी पर हत्या का पहले से था मुकदमा
घटना की जांच में पता चला कि यह विवाद खेत में पानी लगाने को लेकर हुए पुराने झगड़े की वजह से हुआ। घटना से डेढ़ साल पहले विनोद का एक व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था, जिसमें विनोद पर हत्या का आरोप लगा और वह जेल चला गया। छह महीने पहले ही विनोद जमानत पर रिहा होकर अपने गांव लौटा था।
पुलिस ने दर्ज किया था मामला
विनोद की हत्या के बाद पुलिस ने गणेश, प्रेम बल्लभ, तेज प्रकाश, योगेश, हरीश और कमलेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट में तीन आरोपियों गणेश, प्रेम बल्लभ और हरीश को दोषी ठहराया, जबकि अन्य आरोपियों को मामले से बाहर कर दिया ।
जुर्माने की धनराशि पत्नी को दी जायेगी
एडीजे प्रथम सुभाष चंद्र की अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील प्रमेन्द्र जैन ने पक्ष रखा। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने गणेश, प्रेम बल्लभ और हरीश को दोषी करार दिया। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने कमलेश, तेज प्रकाश और योगेश को दोषमुक्त कर दिया। वहीं जुर्माने की धनराशि मृतक की पत्नी ब्रजबाला को देने का आदेश दिया गया है। ब्रजबाला ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।