घर से ऑफिस तक महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम : महिलाओं की मांग पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यूपी 112 पीआरवी देगी सुरक्षा 

UPT | अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी

Aug 30, 2024 22:02

अलीगढ़ की कमिश्नर चैत्रा वी ने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिया है। उन्होंने रात में महिलाओं की रात्रि कालीन ड्यूटी का समय नियत करने के साथ ही यह निर्देश दिया है कि उन्हें निर्धारित समय अवधि से अधिक कार्य न करना पड़े।

Short Highlights
  • महिला बिना किसी दबाव के काम कर सकें
  • महिला हेल्पलाइन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण आवश्यक  
  • महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएं
Aligarh News : अलीगढ़ की कमिश्नर चैत्रा वी ने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिया है। उन्होंने रात में महिलाओं की रात्रि कालीन ड्यूटी का समय नियत करने के साथ ही यह निर्देश दिया है कि उन्हें निर्धारित समय अवधि से अधिक कार्य न करना पड़े। वहीं सुरक्षित परिवहन के विकल्प के साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आकस्मिकता की स्थिति में महिलाओं को मांग के अनुरूप यूपी 112 पीआरबी द्वारा सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाएगा। बस और टैक्सी ठहराव के स्थान पर सीसीटीवी एवं समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। स्थानीय पुलिस द्वारा रात्रि में महिलाओं के आवागमन से संबंधित कार्य स्थलों की थानावार सूची तैयार कर, आने-जाने वाली महिला कर्मियों के संबंध में विवरण संकलित किया जाएं। साथ ही हॉटस्पॉट भी चिन्हित कर लिया जायें। 

महिला बिना किसी दबाव के काम कर सकें
उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी महिला कार्मिक को तय समय से अधिक काम न करना पड़े। महिला जब काम करके घर वापस लौट रही हो तो उसे विश्वसनीय निगरानी वाली परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएं, ताकि महिला बिना किसी दबाव के काम पर आ जा सकें।

महिला हेल्पलाइन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण आवश्यक  
कमिश्नर चैत्रा वी ने मंडल के तहत सभी जिला मजिस्ट्रेट को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है की शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कराया जाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और भेदभाव मुक्त वातावरण की गारंटी देता है। कमिश्नर ने यह भी बताया कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा आवागमन के मार्गों को सुरक्षित करने के साथ अन्य उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। महिला हेल्पलाइन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण को भी आवश्यक बताया है। 

महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएं  
कमिश्नर ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में निर्देश दिया है कि महिलाओं के कार्य स्थल पर सुरक्षा के साथ-साथ शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति भी बनाई जाएं। उन्होंने बताया है कि हिंसा और संपत्ति की क्षति का निवारण अधिनियम 2013 चिकित्सा कर्मियों के साथ हिंसा को दंडनीय अपराध और अस्पताल की क्षतिग्रस्त संपत्ति और नुकसान की खरीद मूल्य का दो गुना मुआवजा वसूलने संबंधी प्रावधान है।

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