दहेज हत्या : पति, सास और ससुर को 10-10 साल की कैद

Uttar Pradesh Times | दहेज हत्या मामला

Jan 25, 2024 15:19

डीजीपी द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन कनविक्शन" (OPERATION CONVICTION) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देश पर अपराधिक मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। जनपद में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति के साथ ही सास व ससुर को दोषसिद्ध ठहराया है।

Ballia News : डीजीपी द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन कनविक्शन" (OPERATION CONVICTION) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देश पर अपराधिक मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। जनपद में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तीन साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति के साथ ही सास व ससुर को दोषसिद्ध ठहराया है। न्यायालय ने तीनों को 10-10 साल कैद की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

यह है मामला
रेवती थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव की एक विवाहिता की मौत 2021 में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। मृतका पक्ष की ओर से दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पिट्टू, ससुर सूबेदार साहनी व सास हीरावती को मामले में दोषसिद्ध ठहराया। जिसके चलते न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है।

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