नाबालिग से रेप मामले में आया फैसला : कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 25 साल की सजा, 36 महीने में मिला न्याय

UPT | बहराइच कोर्ट

Oct 02, 2024 19:49

उत्तर प्रदेश के बहराइच कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, दीपकांत मणि ने आरोपी को दोषी ठहराया। उसे 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई...

Bahraich News : उत्तर प्रदेश के बहराइच कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, दीपकांत मणि ने आरोपी को दोषी ठहराया। उसे 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, कोर्ट ने आरोपी पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो आरोपी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को एक साल बाद न्याय मिला है।

यह था मामला
बता दें कि बहराइच देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव में 22 अक्टूबर 2021 की रात लगभग 8 बजे किशोरी अपनी मां के साथ पड़ोस के रसीद की बाग में शौच के लिए गई थी। किशोरी की मां थोड़ी देर बाद बाग से निकलकर सड़क पर आ गई। इस बीच गांव का ही युवक सलमान पुत्र मुबारक किशोरी को खींच ले गया। कट्टे के बल पर उसका रेप किया। किशोरी की चीख सुनकर सड़क पर खड़ी मां और उसका भाई मौके पर पहुंचे। आरोपी सलमान को पकड़ लिया। किशोरी मौके पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी मिली थी। आरोपी किशोरी की मां और भाई को धक्का देकर फरार हो गया।



इन धाराओं में मामला दर्ज
जिला शासकीय अधिवक्ता, पाक्सो, संत प्रताप सिंह ने कोर्ट में मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के अगले दिन किशोरी का भाई बहन को लेकर देहात कोतवाली गया और आरोपी सलमान के खिलाफ रेप, पाक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कराया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो, संतोष कुमार सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली के जांच अधिकारी ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया और जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई, जो लगभग ढाई वर्षों तक चली। मंगलवार को जज ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

कोर्ट ने लगाया लाखों का जुर्माना
संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद, कोर्ट ने सलमान को रेप, पाक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और धमकी के मामले में दोषी ठहराया। इसके बाद, कोर्ट ने उसे 25 साल की सजा सुनाई और 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाए।

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