Maharajganj News : गांजा रखने के आरोपी को दो साल का कारावास, 10 हजार रुपये का लगा अर्थदंड

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Nov 09, 2024 16:31

उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज के कोठीभार क्षेत्र के गुरली रमगढ़वा पुल से अवैध गांजा रखने के आरोप में 12 वर्ष पूर्व गिरफ्तार किए गए आरोपित प्रिंस को विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने दोषी ठहराया...

Maharajganj News : उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज के कोठीभार क्षेत्र के गुरली रमगढ़वा पुल से अवैध गांजा रखने के आरोप में 12 वर्ष पूर्व गिरफ्तार किए गए आरोपित प्रिंस को विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने दोषी ठहराया। न्यायालय ने प्रिंस को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 10,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। यह मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत चला था, जिसमें अभियुक्त को अवैध मादक पदार्थ रखने और परिवहन के आरोप में सजा सुनाई गई।

ऐसे पकड़ा गया था आरोपी
15 अप्रैल 2012 को थाना कोठीभार पुलिस गश्त पर थी, जब उन्हें सूचना मिली कि गोरखपुर के थाना चिलुआताल के डोहरिया गांव निवासी प्रिंस झोला में गांजा लेकर खड्डा, कुशीनगर की ओर आ रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और प्रिंस को पकड़ लिया। उसके पास से अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।



पूछताछ में खुले और भी राज
पूछताछ में पता चला कि वह लूट के एक अन्य मामले में भी वांछित था, जिसमें उसने सोफड़ा थाना कोठीभार निवासी सुनील वर्मा से गहनों का झोला छीन लिया था। थाना कोठीभार ने प्रिंस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने अभिलेखीय साक्ष्यों गवाहों का परीक्षण कर तथा विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई है।

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