महराजगंज में लापता बेटी के मामले में नया मोड़ : पिता और भाई को जेल भेजने के मामले में कोर्ट ने एसपी से मांगी रिपोर्ट

UPT | जिला एवं सत्र न्यायालय , महराजगंज।

Jan 03, 2025 12:25

महाराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव में जून 2023 में एक किशोरी के लापता होने के बाद पुलिस ने उसके पिता और भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया था। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं और विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की है। 14 महीने बाद लड़की जिंदा मिली, और अब इस मामले की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

Maharajganj News : जनपद महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव में जून 2023 में एक किशोरी के लापता होने के बाद एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस घटना को लेकर पहले पुलिस ने मृतक लड़की के पिता और भाई पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन अब यह मामला एक नया मोड़ ले चुका है। इस मामले में पुलिस की जांच को लेकर न्यायालय ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जिला जज नीरज कुमार ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) से इस मामले में विस्तृत जांच आख्या की मांग की है। कोर्ट ने रिपोर्ट को 10 जनवरी तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

मामला 21 जून 2023 का
यह घटना 21 जून 2023 की है, जब 13 वर्षीय किशोरी अपने घर से निकलकर गांव के एक व्यक्ति के घर काम करने गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद लड़की के पिता ने तीन लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया था। लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान निचलौल नहर से एक अज्ञात शव बरामद किया और उसे लापता किशोरी का शव मानते हुए, उसके पिता और भाई पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

हाई कोर्ट से जमानत के बाद किया लड़की का पता
14 महीने तक जेल में रहने के बाद, पिता-पुत्र को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद, उन्होंने अपनी बेटी की तलाश शुरू की और वह बिहार के बगहा क्षेत्र के कैलाशनगर मोहल्ले से जिंदा मिल गई। इस बीच लड़की ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दिया, जिसमें उसने बताया कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है और अपहरण की घटना के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। 

पुलिस जांच पर उठे सवाल
लड़की की बरामदगी के बाद, जिला जज नीरज कुमार ने पुलिस की जांच को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और पुलिस अधीक्षक से मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह रिपोर्ट 10 जनवरी तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले में जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि पुलिस ने किस प्रकार से अपनी जांच की और किस कारण से पिता और पुत्र को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया।  

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