Jhansi News : हाईवे किनारे बिना अनुमति से बने भवनों पर सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति का नोटिस

UPT |

Jul 05, 2024 10:20

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाईवे किनारे बिना अनुमति से बने मकान, दुकान और ढाबों पर गंभीर कार्रवाई करने की तैयारी की है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने नई दिशा-निर्देश जारी की हैं, जिसका उद्देश्य हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को कम करना है।

Jhansi News : झांसी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाईवे किनारे बिना अनुमति से बने मकान, दुकान और ढाबों पर कड़ा कार्रवाई करने की तैयारी की है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने नई दिशा-निर्देश जारी की हैं, जो हाईवे पर गढ़ती दुर्घटनाओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इसके अंतर्गत, अनुमति लिए बिना बने भवनों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें सुधारने का समय दिया जा रहा है।

भवनों को चिह्नित करने की मांग की है
इस नए निर्देश के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने आगामी समय में उन सभी भवनों को चिह्नित करने की मांग की है, जिन्हें बिना एनएचएआई की अनुमति के निर्मित किया गया है। यह भवन सीधे मुख्य सड़क से जुड़े हुए हैं और वाहनों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।

इन्होंने बताया
झांसी के एनएचएआई परियोजना अधिकारी सुनील कुमार जैन ने बताया कि उन्होंने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़े कार्रवाई करने का फैसला किया है। अवैध निर्माणों को चिह्नित कर उनके मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो उन पर कड़ा कार्यवाही की जाएगी।

इन निर्देशों के अनुसार, अब से पहले अनुमति लिए बिना निर्मित गृह, दुकान और ढाबों के मालिकों को अपने निर्माण को सुधारने और संशोधन करने का समय दिया जा रहा है। यह समय सीमा पूरी होने के बाद, निर्माण विभागों द्वारा उनके खिलाफ कड़ा कार्रवाई किया जाएगा।

इसके अलावा, नए निर्देश दुर्घटनाओं को कम करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में सुधार करने का भी उद्देश्य रखते हैं, जो कि हाईवे पर गुजरते वाहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
 

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