Kanpur News : दीपावली में पटाखे फोड़ने से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान, नहीं तो हो सकते हैं परेशान

UPT | पटाखा विक्रेताओं के साथ हुई बैठक

Oct 08, 2024 18:25

दीपावली पर इस बार अस्पताल शैक्षणिक क्षेत्र न्यायालय धार्मिक या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य क्षेत्रों के पास पटाखे नहीं फोड़ जा सकेंगे यह निर्देश पुलिस कार्यालय में आयोजित हुई बैठक के दौरान दिए गए।

Kanpur News: दीपावली के त्योहार को लेकर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक दीपावली के त्योहार में पटाखे की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के साथ की गई। इस बैठक में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस बार दीपावली में पटाखे छुड़ाने से पहले ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बार अस्पताल, शैक्षणिक क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य क्षेत्रों के पास पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे।

पुलिस सभागार में आयोजित हुई बैठक
बता दे की पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में एक बैठक का आयोजन हुआ।बैठक के दौरान अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय विपिन मिश्रा ने बताया कि इस बार थोक विक्रेता केवल फुटकर पटाखा लाइसेंस धारी को लाइसेंस देखकर ही आतिशबाजी की बिक्री करेंगे।हल्की आवाज वाले पटाखे ही बाजार में दुकानदार बेच सकेंगे। दुकान पर आग बुझाने के लिए 10 किलोग्राम का फायर सिलेंडर होना भी अनिवार्य है। किसी देवी देवता के चित्र लगे पटाखे की बिक्री नहीं की जाएगी। वही अनुज्ञप्ति धारक द्वारा बेचे जाने वाले सामान तथा उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का दुर्घटना बीमा कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा आतिशबाजी गैर ज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखी जाएगी। लाइसेंस धारक पटाखे की बिक्री नियत व्यक्तियों द्वारा ही की जाएगी। पटाखे सिर्फ शाम 6 से रात 10:00 बजे तक ही छुड़ाए जा सकेंगे।

इन बातों का भी रखना होगा ध्यान
उन्होंने उन्होंने यह भी बताया कि दीपावली पर इस बार अस्पताल, शैक्षणिक क्षेत्र, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य क्षेत्रों के पास पटाखे छुड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।इसके साथ ही शांत क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में भी आतिशबाजी नही कर सकेंगे।

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