UP News: यूपी में रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प शुल्क में मिलेगी राहत 

UPT | स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की बैठक में सीएम योगी

Jun 22, 2024 17:31

सीएम योगी ने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के निर्देश दिए हैं।

Short Highlights
  • ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद जनता को मिलेगी राहत
  •  सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
Lucknow News : उत्तर प्रदेश में रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प शुल्क में राहत मिल सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम किया जाए। इसके लिए अलग-अलग ब्रैकेट बनाए जाएं और एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए।  

स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की जरूरत
मुख्यमंत्री ने शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की जरूरत है। इसको लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयारी की जाए और ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए। कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का काम सरकारी एजेंसीज और रेरा अप्रूव्ड संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए। वहीं ई-फाइलिंग का काम बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी दस्तावेज के जरिए से कराया जाए।  
 
सरकारी एजेंसियों को एग्रीमेंट और लीज डीड की दी जाए मंजूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों- डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकल रूप से किया जाना चाहिए। पंजीकरण इन प्रक्रिया के इलेक्ट्रानिक प्रेषित डेटा के आधार पर रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट और लीज डीड के लिए रेरा द्वारा अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए। पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रानिक रूप से किया जाए। प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रसारित डाटा के आधार पर पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाए। कहा कि ई-फाइलिंग के तहत फेज-1 में बैंक फाइलों की प्रॉसेसिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज में 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट, ऑनलाइन स्टांपिंग, ई-सिग्नेचर और पार्टियों और गवाहों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन आधार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। 

रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स बहुत संवेदनशील 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यह लोगों के लिए लिए असुविधाजनक तो है ही साथ ही इस प्रक्रिया समय भी ज्यादा लगता है। ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इससे मध्यस्थ की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जबकि लोगों के पैसे और समय की भी बचत होगी। इसके अतिरिक्त कानूनी और किसी अन्य तरह की समस्या का भी सामना नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स बहुत संवेदनशील रिकॉर्ड्स होते हैं और साथ ही इनके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी रहती है। इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ ही इन्हें सत्यापित करना भी आसान है।

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