उपचुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा निर्देश : पुलिस न बुर्का हटवा सकती है, न वोटर का आईकार्ड चेक कर सकती है

UPT | उपचुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा निर्देश

Nov 20, 2024 00:00

यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर यानी बुधवार को होने वाली वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी (SP) की आपत्ति पर चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश...

Short Highlights
  • महिला का बुर्का हटवाकर चेहरा नहीं चेक कर सकते हैं पुलिसकर्मी।
  • सपा ने चुनाव आयोग से इस बारे में स्पष्ट निर्देश देने की मांग की थी।
UP News : यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर यानी बुधवार को होने वाली वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी (SP) की आपत्ति पर चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश आया है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी महिला का बुर्का हटवाकर चेहरा नहीं चेक कर सकते हैं। पुलिस वालों को किसी मतदाता का पहचान पत्र भी चेक करने का अधिकार नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि पुलिस का काम सुरक्षा और शांति व्यवस्था देखना है।



मंगलवार की सुबह समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस बारे में पुलिस की शिकायत करते हुए अपील की थी। सपा ने पत्र में लिखा था कि वोटर कार्ड चेक करने और महिलाओं का बुर्का, नकाब, हिजाब हटाकर चेक करने के बहाने पुलिस वाले मतदान को धीमा करना चाहते हैं। सपा ने चुनाव आयोग से इस बारे में स्पष्ट निर्देश देने की मांग की थी। इसी के बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पुलिस वालों को वोटरों के पहचान पत्र चेक करने या महिला वोटरों के हिसाब/बुर्का को उठाकर चेहरा चेक करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल हमारे पोलिंग स्टाफ को है। पोलिंग के कर्मचारी और पीठासीन अधिकारी ही वोटर कार्ड चेक कर सकते हैं। पुलिस वालों को इसे चेक करने का अधिकार नहीं है। इस बारे में सभी डीएम को अवगत करा दिया गया है।

पुलिस कप्तानों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर दिया स्पष्ट निर्देश
इस बारे में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर की तरफ से सभी पुलिस आयुक्तों, जिलों के पुलिस कप्तानों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञापन के जरिए मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा न किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम द्वारा ही की जाती है। इस संबंध में हैण्डबुक फॉर रिटर्निंग आफिसर, 2023 के प्रस्तर 13.28 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में विस्तृत प्राविधान उल्लिखित हैं।

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वोटरों की पहचान पुलिसकर्मी द्वारा नहीं की जाती है बल्कि पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य मतदान के दिन शांति व्यवस्था स्थापित किया जाना है। अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए सभी संबंधित को निर्देशित कर दें। ताकि मतदेय स्थल पर किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और मतदान शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इसी तरह महिला/ पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान के संबंध में प्राविधान किए गए हैं। यह भी केवल पीठासीन अधिकारी या मतदानकर्मचारी ही कर सकते हैं।

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