Lucknow News : मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई, 19 जून को कोर्ट में तलब

UPT | अनीस राजा।

Jun 17, 2024 18:31

अनीस राजा पर राजधानी लखनऊ के आलमबाग, बाजारखाला, हजरतगंज, कैसरबाग, हुसैनगंज थानों में कुल 10 एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अनीस राजा दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स है।

Short Highlights
  • लखनऊ के थानों में कई आपराधिक मामले हैं दर्ज
  • गुंडा एक्ट को लेकर शहर से निष्कासन पर मांगा गया जवाब
Lucknow News : लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा उर्फ अनीस अहमद पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल की कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। अनीस राजा को नोटिस जारी करते हुए 19 जून को कोर्ट में तलब किया गया है। अनीस राजा पर राजधानी लखनऊ के आलमबाग, बाजारखाला, हजरतगंज, कैसरबाग, हुसैनगंज थानों में कुल 10 एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अनीस राजा दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स है। उस पर सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप है। क्षेत्र में दहशत के कारण लोग उसके खिलाफ गवाही देने से भी कतराते हैं।

कई गंभीर आरोपों के मामले दर्ज
इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अनीस राजा के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लिया है। अनीस राजा को वर्ष 2020 में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वह पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का करीबी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2005 में अनीस पर राजधानी हुसैनगंज थाने में मारपीट की पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष 2006 में दो अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। इनमें बलवा, अभद्र व्यवहार मामले में एक केस और मारपीट, बलवा व एससीएसटी को लेकर दूसरा केस दर्ज किया गया। वर्ष 2006 में अनीस पर गुंडा एक्ट भी लगाया गया। वर्ष 2020 में लॉक डाउन उल्लंघन, 7 सीएलए, बलवा आदि को लेकर चार एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की गईं। वर्ष 2022 में मारपीट, बवाल समेत अन्य गंभीर धाराओं के दो केस अनीस के खिलाफ दर्ज किए गए। 

कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कार्रवाई
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल की ओर से कहा गया है कि अनीस राजा 19 जून को न्यायालय में उपस्थित होकर 50 हजार का व्यक्तिगत बंध पत्र और इतनी ही धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूति कोर्ट में प्रस्तुत करे। अनीस राजा को नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। अनीश राजा से जवाब मांगा गया है कि क्यों न उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के अधीन गुंडा घोषित करते हुए उसे लखनऊ की सीमा से छह माह की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाए। वहीं कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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