Lucknow News : हज-2025 : खादिमुल हुज्जाज अब कहलाएंगे इंस्पेक्टर, हज कमेटी ने मांगे आवेदन, महिलाओं को भी मौका

UPT | हज यात्रा 2025

Dec 21, 2024 16:27

आवेदक को हज या उमराह किया होना आवश्यक है। खादिमुल हुज्जाज के रुप में जिनकी गत चार वर्षों में सेवाएं अच्छी रही होंगी उनमें से 20 प्रतिशत आवेदकों का चयन किया जाएगा। आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है।

Lucknow News : हज कमेटी ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सभी राज्य हज समितियों के लिए सकुर्लर जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए सऊदी अरब में जो खादिमुल हुज्जाज भेजने की पंरपरा है। इन्हें अब हज इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाएगा। हज कमेटी ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 50 वर्ष से कम उम्र के शासकीय कर्मचारी इसके लिए चुने जाएंगे।

महिला आवेदक भी कर सकती हैं आवेदन
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज-2025 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर (खादिमुल हुज्जाज) के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित कराने के संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके मुताबिक पुरुष आवेदकों के साथ-साथ महिला आवेदक भी स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर सकती हैं। स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे।  



आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
  • ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर किया जायेगा व निर्धारित प्रपत्र अपलोड किये जाएंगे।
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 04 जनवरी 2025 है।
  • प्रत्येक 150 हज यात्रियों पर 1 राज्य हज इंस्पेक्टर का चयन होना है।
  • महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।
  • मशीन पठित पासपोर्ट की वैद्यता 15 जनवरी 2026 तक होना आवश्यक है।
  • पुरुष-महिला आवेदक जिनकी आयु 04.01.2025 को 50 वर्ष से कम हो अथार्त 04 जनवरी, 1975 को व उसके बाद जन्म हुआ हो।
  • आवेदक को हज या उमराह किया होना आवश्यक है। खादिमुल हुज्जाज के रुप में जिनकी गत चार वर्षों में सेवाएं अच्छी रही होंगी उनमें से 20 प्रतिशत आवेदकों का चयन किया जाएगा।
  • आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है।
  • आवेदक केंद्र-राज्य सरकार, सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर अण्डटरेकिंग-संवैधानिक संस्था व पैरा मिलिट्री फोर्से के होना आवश्यक है। अस्थायी, अंशकालिक, सीजनल, आउटसोर्स, संविदा, तदर्थ कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जैसे केन्द्र व राज्य सरकार में क्लास-ए या समकक्ष अधिकारी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
  • राज्य हज समिति एवं स्टेट वक्फ बोर्ड से कुल कोटे के 15 प्रतिशत से अधिक स्थायी कर्मचारी नामित नहीं किये जाएंगे।
  • नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • आवेदक को इण्टरनेट व स्मार्ट फोन के उपयोग से अभ्यस्त होना आवश्यक है।
  • आवेदक को सऊदी अरब की गाइडलाइंस के अनूसार सभी आवश्यक वैक्सीन की डोज प्राप्त होना आवश्यक है।
  • आवेदकों को हज यात्रियों की बोल-चाल की भाषा से भिज्ञ होना आवश्यक है, अरबी भाषा के जानकार को वरीयता मिलेगी।
  • आवदेक का शारीरिक रुप से स्वस्थ होना आवश्यक है जिसके लिए सरकारी चिकित्सालय से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • चयनित राज्य हज इंस्पेक्टर को हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा आयोजित हज प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है।
  • राज्य हज इंस्पेक्टर के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य हज पर जाने हेतु पात्र नहीं होगा।
  • कोई राज्य हज इंस्पेक्टर हज यात्रियों से किसी प्रकार का वित्तीय प्रतिफल नहीं प्राप्त करेगा। उन्हें समस्त सेवांए निःशुल्क देनी होंगी।
  • अर्ह आवेदकों का चयन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा उपरान्त साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
  • केवल सक्षम व समर्पित आवेदकों को आवेदन करने का सुझाव है। जो राज्य हज इंस्पेक्टर अपने दायित्वों का निर्वाहन ठीक प्रकार नही कर पायेंगे उनकी तैनाती निरस्त करते हुए उन्हें वापस भेज दिया जायेगा और उनके प्रति अनुसासनात्मक कार्यवाही प्रचलित की जायेगी। जिनके प्रति कॉसल जनरल आफ इण्डिया से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होगी उनको ब्लेक्लिस्ट करते हुए भविष्य में आवेदन पर रोक रहेगी।
  • इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन से पूर्व कृपया सकुर्लर का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लें।

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