Raebareli News : युवक की हत्या के प्रयास के 12 साल पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपये जुर्माना

UPT | स्त्र न्यायालय रायबरेली

Oct 12, 2024 16:46

युवक की हत्या के प्रयास से जुड़े 12 साल पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Raebareli News : युवक की हत्या के प्रयास से जुड़े 12 साल पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव की अदालत ने सुनाई। शासकीय अधिवक्ता दिनेश श्रीवास्तव के अनुसार, अदालत ने मुकुट प्रताप सिंह, विनय प्रताप सिंह और अनिल दुबे को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अभियुक्त मुकुट प्रताप सिंह रायबरेली के गांधी नगर मोहल्ले का निवासी है, जबकि विनय प्रताप सिंह उन्नाव के बारा सगवर थाना क्षेत्र के आजमी खेड़ा का रहने वाला है। तीसरे अभियुक्त अनिल दुबे अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कसारा का निवासी है।  

यह है पूरा मामला
यह मामला 27 मार्च 2012 का है, जब बृजेश कुमार सिंह का नाती अक्षय प्रताप सिंह अपने दोस्त आयुष के साथ मोटरसाइकिल से सर्वोदय नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा। वहां अभियुक्त मुकुट प्रताप सिंह और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि अक्षय को मोटरसाइकिल से नीचे उतारने के बाद मुकुट प्रताप सिंह ने सीने में गोली मारी। अक्षय जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे घेरकर कई गोलियां मारी गईं। अभियुक्तों ने उसे मरा हुआ समझकर घटनास्थल से फरार हो गए।  



अक्षय के सीने के बीच में गोली लगी थी
मेडिकल रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि अक्षय के सीने के बीच में गोली लगी थी और उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। स्थिति गंभीर होने के कारण उसे तत्काल ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में चोटिल अक्षय समेत 6 गवाह पेश किए, जिनमें से अक्षय ने अपने बयान में बताया कि घटना से 15 दिन पहले किसी लड़की को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते उस पर हमला किया गया था।

Also Read