पॉक्सो एक्ट : 5 साल की नबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना

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Jan 09, 2024 12:18

पॉक्सो एक्ट का अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट रामकिशोर पाण्डेय मेरठ द्वारा अभियुक्त राकेश उपरोक्त को 20 साल के कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Meerut News : मेरठ में कोर्ट ने दुष्कर्म व पोस्को एक्ट के आरोपी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को पुलिस ने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। कोर्ट ने तीन साल के भीतर अपना फैसला सुनाया है। आरोपी ने पांच साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। 

ये है पूरा मामला
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर 2020 को थाना मेडिकल क्षेत्र निवासी वादिया द्वारा थाना मेडिकल पर अपनी पांच साल की बेटी आरोपी राकेश पुत्र दीपचनद्र निवासी 66/2ए शास्त्रीनगर मेरठ द्वारा दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद थाना पुलिस ने पोस्को अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी राकेश को 5 जनवरी 2021 को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। एसएसपी मेरठ द्वारा थानों के मुकदमों को चिन्हित कर प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देश दिए। जिसके बाद थानाध्यक्ष मेडिकल तथा शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र चौहान व कुलदीप मोहन एवं मॉनीटरिंग सेल द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में एवं आरक्षी पैरोकार मोहित कुमार, महिला आरक्षी अंजली व कोर्ट मौहिर्रर हैका अर्जुन सिंह व का0 आबिद द्वारा कोर्ट में मुकदमें की प्रभावी कर साक्ष्य समय से प्रस्तुत किया गया। जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त राकेश पुत्र दीपचनद्र निवासी 66/2ए शास्त्रीनगर मेरठ के विरूद्ध पॉक्सो एक्ट का अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट रामकिशोर पाण्डेय मेरठ द्वारा अभियुक्त राकेश उपरोक्त को 20 साल के कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 

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