नोएडा में TCS को CGST का बड़ा झटका : 1.37 करोड़ रुपये का जुर्माना, कंपनी ने नहीं किया सेवाओं पर कर का भुगतान!

UPT | TCS

Dec 27, 2024 23:43

देश की अग्रणी आईटी कंपनियों में से एक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को बड़ा झटका लगा है। सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) नोएडा कार्यालय ने कंपनी पर ₹1.37 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है।

Noida News : देश की अग्रणी आईटी कंपनियों में से एक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को बड़ा झटका लगा है। सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) नोएडा कार्यालय ने कंपनी पर ₹1.37 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान टैक्स नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है।

जुर्माने का कारण
सीजीएसटी नोएडा के जॉइंट कमिश्नर ने अपने आदेश में बताया कि टीसीएस की आउटपुट सेवाओं पर कर की वसूली की मांग की गई है। यह कार्रवाई सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74(1) के तहत की गई है, जो विशेष रूप से उन मामलों में लागू होती है जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत जानकारी देने या तथ्यों को छिपाने के कारण कर की चोरी या कम भुगतान किया गया हो।

कंपनी की प्रतिक्रिया
टीसीएस ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस मामले की जानकारी दी है और कहा है कि वह सीजीएसटी के आदेश के खिलाफ उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अपील करेगी। कंपनी ने यह भी बताया कि वह सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है।



पहले भी लगा था जुर्माना
यह पहली बार नहीं है जब टीसीएस पर टैक्स जुर्माना लगाया गया हो। हाल ही में, 3 दिसंबर को, कंपनी पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 के तहत ₹11.04 लाख का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इनपुट वैट अस्वीकृति के कारण लगाया गया था।

विशेषज्ञों की राय
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी कंपनियों पर टैक्स संबंधित विवाद आम हैं। कई बार टैक्स विभाग द्वारा लगाए गए जुर्मानों के खिलाफ कंपनियां अपील करती हैं और मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में चला जाता है। यह मामला टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट होता है कि टैक्स नियमों के अनुपालन में सख्ती बढ़ रही है।

Also Read