Meerut News : पूर्व विधायक भाजपा नेता संगीत सोम को मिली जमानत, जानिए क्या है मामला

UPT | भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम

Mar 06, 2024 19:36

सलावा गांव के प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 131 पर भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम ने पीठासीन अधिकारी अश्वनी शर्मा के साथ बदसलूकी की थी। पीठासीन अधिकारी ने बताया...

Short Highlights
  • 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान थप्पड़ मारने का आरोप
  • कोर्ट ने स्वीकार किया अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र 
  • सरधना थाना प्रभारी की तरफ से दर्ज कराई थी एफआईआर
Meerut News : मेरठ में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी से अभद्रता के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक संगीत सोम की अग्रिम जमानत स्वीकार की है। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 9 विशेष न्यायाधीश/एमपीएमएलए ने फैसला दिया है।
भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के अधिवक्ता योगेन्द्रपाल सिंह चौहान और गौरव चौहान ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम के खिलाफ ग्राम सलावा के प्राथमिक विद्यालय में पीठासीन अधिकारी के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत दी है। 

जानिए क्या है पूरा मामला
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में पूर्व विधायक भाजपा नेता संगीत सोम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में लूट, चुनाव को प्रभावित करने, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने आदि की धाराएं लगाई गईं थीं। इसमें संगीत सोम को पेश होने के कोर्ट के आदेश जारी हुए थे।

10 फरवरी 2022 को संगीत सोम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
मेरठ के सरधना में 10 फरवरी 2022 को सरधना थाने के प्रभारी लक्ष्मण वर्मा की तरफ से भाजपा नेता संगीत सोम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप था कि सलावा गांव के प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 131 पर भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम ने पीठासीन अधिकारी अश्वनी शर्मा के साथ बदसलूकी की थी। पीठासीन अधिकारी ने बताया था कि भाजपा प्रत्याशी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मतदान धीरे क्यों चल रहा है।
पीठासीन अधिकारी ने बताया था कि मतदान सही तरीके से चल रहा है। जिसकी रिकॉर्डिंग कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में चल रही है। आरोप है कि इसके बाद संगीत सोम ने गाली-गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया था। संगीत सोम द्वारा थप्पड़ मारने का भी आरोप है। आरोप है कि मतदान कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे अपने साथ ले गए थे।

धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल
मामले की विवेचना सरधना थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच को दी गई थी। क्राइम ब्रांच ने लूट, फर्जी मतदान, जान से मारने की धमकी और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। कोर्ट के ई-पोर्टल पर चार्जशीट की तिथि 31 अक्टूबर 2023 की थी। पुलिस की तरफ से चार्जशीट में आईपीसी की धारा 332, 353, 504, 506, 392, 171एफ और 188 धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

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