Meerut News : किसानों को हर महीने मिलेगी 1045 यूनिट फ्री बिजली, चार दिन के अंदर करना होगा ये काम

UPT | किसानों का मिलेगा लाभ।

Jun 27, 2024 02:53

किसान उपभोक्ताओं को 10 हार्स पावर तक 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर 1045 यूनिट प्रतिमाह तक सौ प्रतिशत् की छूट मिलेगी एवं 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग...

Short Highlights
  •  30 जून को खत्म हो रही मुफ्त बिजली योजना
  •  विद्युत विभाग की किसान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
  •  मुफ्त बिजली की सुविधा एवं बकाये पर सरचार्ज में छूट
UPPCL News : विद्युत विभाग की किसानों के लिए चलाई गई मुफ्त बिजली योजना 30 जून को खत्म हो जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास अब मात्र चार दिन ही शेष बचे हैं। विद्युत विभाग ने किसान उपभोक्ताओं से, मुफ्त बिजली योजना में शीघ्र पंजीकरण कराकर, अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है।

बकाये का भुगतान तीन मासिक किश्तों में
किसान समस्त बकाये का भुगतान तीन मासिक किश्तों में करने पर ब्याज,विलॅम्ब अघिभार में 90 प्रतिशत और 6 मासिक किश्तों का चयन करने पर ब्याज और विलम्ब अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं। किसान उपभोक्ताओं को 10 हार्स पावर तक 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर 1045 यूनिट प्रति माह तक सौ प्रतिशत् की छूट दी जाएगी।

पंजीकरण uppcl.org के माध्यम से
किसान उपभोक्ता पंजीकरण uppcl.org के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खण्ड,उपखण्ड कार्यालय, विभागीय कैश काउन्टर या जन सुविधा केन्द्र में पंजीकरण करा सकते हैं। योजना में पंजीकरण कराने की समय सीमा 30 जून 2024 तक है। अन्तिम तिथि के पश्चात् ककाया धनराशि को, योजना की निर्गत शर्त के अनुसार बकाया जमा कराना होगा।

निजी नलकूप किसान उपभोक्ताओं को
इस बारे में पीवीवीएनएल प्रबंध निदेशक ईशा दुहन (IAS) ने बताया कि निजी नलकूप किसान उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु न केवल मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है बल्कि किसानों के हित के लिए लागू की गयी है। इस योजना में पुराने बकाये को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा कराने पर सरचार्ज में छूट का लाभ किसान उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक पच्चीस हजार छह सौ इकेहतर उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराकर, योजना में लाभ उठाया जा चुका है।

किसान उपभोक्ता निःशुल्क विद्युत का लाभ लेना चाहते हैं
गाजियाबाद में करीब दो हजार किसान योजना का लाभ उठा चुके हैं। प्रबन्ध निदेशक ने किसान उपभोक्ताओं से शीघ्र पंजीकरण कराकर, योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। जो निजी नलकूप किसान उपभोक्ता निःशुल्क विद्युत का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर, संयोजन पर मीटर स्थापित करने, केवाईसी आदि की कार्यवाही पर आवेदन करते समय अपनी सहमति/सूचना देकर, पंजीकरण कराना होगा। 

इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ 
पंजीकरण के समय यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज/विलम्ब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 30 जून 2024 के उपरान्त, जिनका 31 मार्च 2023 तक का बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नही कराया गया है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। किसान उपभोक्ताओं को 10 हार्स पावर तक 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर 1045 यूनिट प्रतिमाह तक सौ प्रतिशत् की छूट मिलेगी एवं 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान करना होगा। 

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