न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने ग्राहक को अगले आदेश तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की सामग्री पोस्ट करने और अपलोड करने पर रोक लगा दी है।
Jul 05, 2024 22:21
न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने ग्राहक को अगले आदेश तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की सामग्री पोस्ट करने और अपलोड करने पर रोक लगा दी है।