कोर्ट का फैसला : पापी पिता को हुई 20 साल की सजा, बेटी को न्याय दिलाने के लिए मां ने लड़ी लड़ाई

UPT | नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा।

Oct 03, 2024 20:07

गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अपनी ही 16 वर्षीय बेटी के साथ दो साल तक रेप करने वाले सौतले पिता को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है...

Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अपनी ही 16 वर्षीय बेटी के साथ दो साल तक रेप करने वाले सौतले पिता को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को सुनकर आरोपी जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष जज (पाक्सो एक्ट-1) विकास नागर ने की है। पीड़ित की तरफ से शासकीय वकील जेपी भाटी ने पैरवी की है।

पहले पति की मौत के बाद हैवान से की दूसरी शादी
(पाक्सो एक्ट) के सरकारी वकील जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2019 में एक महिला ने फेज-3 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला ने बताया कि उसके पति की मौत वर्ष 2009 में हुई थी। उसके एक बेटी है, इसलिए उसने वर्ष 2012 में दूसरी शादी वीरेंद्र से कर ली थी।



2 सालों तक सौतेली बेटी बनाया हवस का शिकार
महिला ने बताया कि वो, उसका पति वीरेंद्र शर्मा और उसकी 17 वर्षीय बेटी एक साथ रहते थे। जब वह घर में नहीं होती थी तो उसका दूसरा पति उसके बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता था। करीब 2 सालों तक वीरेंद्र शर्मा ने अपनी सौतेली बेटी को हवस का शिकार बनाया। इसकी जानकारी मिलने पर वह थाने पहुंची और वीरेंद्र शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।

अब मिला पीड़िता को इंसाफ
पुलिस ने वीरेंद्र शर्मा को धर दबोचा और जेल भेज दिया था केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कुल 7 गवाह पेश हुए हैं। गवाह और साक्ष्य के आधार पर गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने वीरेंद्र को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ वीरेंद्र शर्मा पर 60 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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