सुपरटेक के अधूरे सपने को पूरा करेगा NBCC : तीन साल में 50,000 फ्लैट बनाने का दावा, जानें सबकुछ

UPT | सुपरटेक

Sep 23, 2024 18:43

इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने 27,000 होम बायर्स और अन्य संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। यह प्रक्रिया उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने अधूरे घरों की उम्मीद में हैं...

Short Highlights
  • सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करेगा एनबीसीसी
  • तीन साल में 50 हजार फ्लैट्स के प्रोजेक्ट को पूरा करने का दावा
  • होम बायर्स को मिलेगी राहत
Noida News : नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) ने सुपरटेक के लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने 27,000 होम बायर्स और अन्य संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। यह प्रक्रिया उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने अधूरे घरों की उम्मीद में हैं।

रिपोर्ट तैयार करने का आदेश
NCLAT ने 19 सितंबर को एक निर्देश जारी किया, जिसमें अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) से कहा गया कि वह होम बायर्स की चिंताओं पर ध्यान दे और उधारदाताओं तथा जमीन मालिकों से सुझाव और आपत्तियां एकत्रित करके एक रिपोर्ट तैयार करे। यह रिपोर्ट सुपरटेक की वेबसाइट पर दो सप्ताह के भीतर अपलोड की जानी है। न्यायाधिकरण अब 21 अक्टूबर को इन आपत्तियों की समीक्षा करेगा और NBCC के प्रस्ताव के साथ उनकी तुलना करेगा।



तीन साल में 50 हजार फ्लैट के प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे
NBCC ने सुपरटेक के 17 प्रोजेक्ट में कुल 50,000 फ्लैट को तीन वर्षों में पूरा करने की योजना पेश की है। कंपनी ने NCLAT से परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही, NCLAT ने NBCC को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

बायर्स ने दायर की थी याचिका
इससे पहले, होम बायर्स ने सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स में फंसे पैसे को लेकर NCLAT में याचिका दायर की थी। याचिका में फ्लैट्स की लागत में वृद्धि पर सुरक्षा की गारंटी, फॉरेंसिक ऑडिट के माध्यम से फंड के गबन की जांच और पूर्व प्रमोटरों को हटाने की मांग की गई थी। यह याचिका उन ग्राहकों की चिंताओं को उजागर करती है जो वर्षों से अपने घरों के लिए इंतजार कर रहे हैं।

दो सप्ताह के भीतर दाखिल करनी होंगी आपत्तियां
NCLT के एक आदेश में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के साथ-साथ अन्य हितधारकों को दो सप्ताह के भीतर आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। ये आपत्तियां IRP को सौंपनी होंगी, जो उन्हें अदालत में प्रस्तुत करेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य NBCC के आवेदन और आपत्तियों पर उचित निर्णय लेना है।

इस दिन होगी दून स्क्वायर प्रोजेक्ट की अगली सुनवाई 
इसके अलावा, NCLAT ने सुपरटेक के देहरादून स्थित दून स्क्वायर प्रोजेक्ट से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई की। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि कंपनी के प्रमुख उधारदाताओं में से एक है, ने इस प्रोजेक्ट के लिए एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दून स्क्वायर प्रोजेक्ट की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी, जिसमें NCLAT One Time Settlement की शर्तों की समीक्षा करेगा।

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