कोई ई-सिगरेट को विक्री करना/संग्रहण करना/ ट्रान्स्पोटेशन करता पाया गया तो इस अधिनियम में दण्ड के रूप में प्रथम अपराध 01 वर्ष कैद या 01 लाख तक जुर्माना या दोनो तथा द्वितीय व अग्रेतर अपराध हेतु 03 वर्ष कैद/05 लाख तक जुर्माना किये जाने का प्राविधान
Sep 01, 2024 22:28
कोई ई-सिगरेट को विक्री करना/संग्रहण करना/ ट्रान्स्पोटेशन करता पाया गया तो इस अधिनियम में दण्ड के रूप में प्रथम अपराध 01 वर्ष कैद या 01 लाख तक जुर्माना या दोनो तथा द्वितीय व अग्रेतर अपराध हेतु 03 वर्ष कैद/05 लाख तक जुर्माना किये जाने का प्राविधान