Ghaziabad News : मौसमी जूस के 10 सैंपलों में पांच फेल, गाजियाबाद में पीने लायक नहीं मौसमी जूस

UPT | मौसमी के जूस का सैंपल

Sep 21, 2024 12:08

सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि लोनी के दुकानदार जिसपर जूस में पेशाब मिलाने का आरोप था उसपर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है।

Short Highlights
  • सबसे अधिक मौसमी के जूस के सैंपल मिले अधोमानक 
  • लोनी में चलाया जाएगा जूस की दुकानों की जांच का अभियान
  • खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों में जांच के लिए बनाई टीम 
Ghaziabad News : खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की तरफ से जुलाई माह में कांवड़ यात्रा के दौरान लिए गए 10 नमूनों में से पांच नमूनों के सैंपल फेल पाए गए हैं। इस दौरान विभाग की तरफ से 15-20 नमूने लिए गए थे जिसमें से अभी 10 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ ही विभाग की तरफ से लोनी में  जूस विक्रेताओं के खिलाफ तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें दुकानों के पंजीकरण से लेकर साफ-सफाई और अन्य मानकों की जांच की जाएगी। 

लोनी के स्थित दिल्ली जूस कॉर्नर से मौसमी के जूस का सैंपल
सहायक आयुक्त खाद्य डॉ.अरविंद यादव ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान लिए गए सैंपल में से लोनी के स्थित दिल्ली जूस कॉर्नर से मौसमी के जूस का सैंपल लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट में यह अधोमानक पाया गया है। जूस के लिए मानक के अनुसार सॉलिड, लिक्विड और पल्प की मात्रा निश्चित होती है। यह सैंपल उस मानक पर खरे नहीं उतरे थे। इसके अलावा मुरादनगर केपीएन जूस कॉर्नर और लोनी के जूस कॉर्नर से लिए गए मौसमी के ही जूस का सैंपल फेल पाया गया है। चार मौसम के जूस सहित एक पैक्ड पाइनएपल जूस की रिपोर्ट भी सबस्टैंडर्ड मिली है। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। 

लोनी में चल रहा है जूस दुकानों के खिलाफ 
लोनी में जूस दुकानदारों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए छह सदस्यीय टीम बनाई गई है यह अभियान 21 सितंबर तक चलेगा। डॉ. अरविंद यादव ने बताया कि शुक्रवार को 20-25 दुकानों से लगभग 11 सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोनी क्षेत्र में लगभग 300 दुकानें चिन्हित हैं जिनकी जांच कराई जाएगी। इसमें पंजीकरण, जूस के सैंपल लेने सहित साफ-सफाई का भी निरीक्षण किया जाएगा। 

जूस में पेशाब मिलाने वाले विक्रेता पर केस दर्ज 
सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि लोनी के दुकानदार जिसपर जूस में पेशाब मिलाने का आरोप था उसपर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, परिसर के भीतर खाना, नहाना,धूम्रपान करना, थूकना, मलमूत्र विसर्जित करने जैसी गतिविधियां पाए जाने पर सुसंगत धाराओं में एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।  

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