गाजियाबाद कोर्ट ने रेमो डिसूजा को किया तलब : कोरियोग्राफर पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, इस फिल्म से उठा विवाद

UPT | रेमो डिसूजा

Oct 22, 2024 12:34

निचली अदालत में अर्जी खारिज होने के बाद रेमो डिसूजा की ओर से राहत की उम्मीद के साथ सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी, कोर्ट ने मामले में रेमो डिसूजा को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं...

Short Highlights
  • गाजियाबाद कोर्ट में रेमो डिसूजा को किया गया तलब
  • 13 नवंबर को कोर्ट में होगी पेशी
  • एक फिल्म को लेकर धोखाधड़ी का आरोप
Ghaziabad News : गाजियाबाद की जिला अदालत में रेमो डिसूजा के खिलाफ चल रहे मामले में उन्हें सत्र न्यायालय में जाने के बाद भी व्यक्ति हाजिरी माफी नहीं मिली। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख दी है और साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। निचली अदालत में अर्जी खारिज होने के बाद रेमो डिसूजा की ओर से राहत की उम्मीद के साथ सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी, कोर्ट ने मामले में रेमो डिसूजा को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

यह है पूरा मामला
राजनगर निवासी सतेंद्र त्यागी ने 2016 में कॉरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ सिहानीगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सतेंद्र त्यागी का कहना है कि रेमो डिसूजा ने 2013 में फिल्म “अमर मस्ट डाई” के निर्माण में उनके करोड़ों रुपये इस शर्त पर लगवाए थे कि एक साल में ही वह‌ दोगुनी रकम लौटा देंगे। फिल्म में जरीन खान और राजीव खंडेलवाल को मुख्य भूमिका में लिया गया था। फिल्म बन गई लेकिन सतेंद्र त्यागी के पैसे वापस नहीं मिले। 2016 में सतेंद्र त्यागी ने रेमो डिसूजा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।



इस तारीख को कोर्ट में होगी पेशी
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मोहनीश जयंत ने बताया कि सत्र न्यायालय ने मामले में सुनवाई के ‌लिए 13 नवंबर की तारीख लगाते हुए रेमो डिसूजा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरियोग्राफर के अधिवक्ता ने उनकी तरफ से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, उन्हें आरोप मुक्त किया जाए। निचली अदालत से यह अर्जी खारिज होने के बाद कॉरियोग्राफर की ओर से सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई गई है।

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