गाजियाबाद में जबरन रोके जा रहे वाहन : नए MV Act का विरोध, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल का आज दूसरा दिन

Uttar Pradesh Times | नए MV Act का विरोध

Jan 02, 2024 13:47

गाजियाबाद में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में आज दूसरे दिन भी ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखी। इस दौरान सड़क पर चल रहे ऑटो, बसें और अन्य कमर्शियल वाहनों को चलने से रोका गया...

Short Highlights
  • न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में आज दूसरे दिन भी ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखी।
  • सरकार द्वारा लाए गए नए नियम के अनुसार, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन के मामलों में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
Ghaziabad News : गाजियाबाद मे मंगलवार को भी बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर सड़कों पर उतरे। कमर्शियल वाहनों को सड़कों पर चलने से रोका गया। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल का आज दूसरा दिन है।

यह है पूरा मामला
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में आज दूसरे दिन भी ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखी। इस दौरान सड़क पर चल रहे ऑटो, बसें और अन्य कमर्शियल वाहनों को चलने से रोका गया। जिस कारण हड़ताल के दूसरे दिन भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल का सहारा लेना पड़ा। यहां भी लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। गाजियाबाद के कौशांबी स्थित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का संचालन भी बंद रहा। यहां से प्रतिदिन लगभग छह हजार लोग बसों से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में यात्रा करते हैं। यहां से दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के लिए भी बसें संचालित की जाती हैं। हड़ताल की वजह से यहां भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कानून में सजा के प्रावधान का विरोध
सरकार द्वारा लाए गए नए नियम के अनुसार, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन के मामलों में 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौदान सिंह गुर्जर ने बताया कि गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर ट्रक यूनियन के लोगों ने किसी भी कमर्शियल वाहनों में तेल डालने से रोका दिया। यूनियन के ट्रक ड्राइवर कानून आने के बाद ट्रक चलाना नहीं चाहते। उनकी दलील है कि एक्सीडेंट होने पर यदि वे घायल को अस्पताल लेकर जाएंगे तो एक्सीडेंट के स्थान पर एकत्रित हुई भीड़ ड्राइवर के पीछे पड़ जाएगी। इससे ड्राइवर की जान को खतरा है। जिस कारण अधिकतर ट्रक ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से भाग जाते हैं।

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