Holi 2024 : पूरे यूपी में होली के दिन बंद रहेंगी शराब और भांग की दुकानें

UPT | बैठक में निर्देश देते जिला अधिकारी मेरठ दीपक मीणा।

Mar 23, 2024 21:52

मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा के अनुसार 25 मार्च को देशी, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक व फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापन संपूर्ण दिवस...

Short Highlights
  • जिला अधिकारी मेरठ ने जारी किए आदेश 
  • देशी, विदेशी, बीयर और मॉडल शॉप रहेंगी बंद
  • 24 की रात 10 बजे बंद हो जाएंगे शराब के ठेके
Meerut News : मेरठ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शासन की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा के अनुसार 
25 मार्च को देशी, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक व फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापन संपूर्ण दिवस रहेंगे बंद रहेंगे।

सख्त कार्रवाई की जाएगी
जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट मेरठ दीपक मीणा ने बताया कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 में होली त्यौहार के अवसर पर लोकहित में शांति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से 25 मार्च 2024 (रंग वाले दिन/दुल्हैंडी) को जनपद मेरठ स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक/फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापन संपूर्ण दिवस बंद रखे जायेंगे।

प्रतिकर या भुगतान के दावे का हकदार नहीं
सके अतिरिक्त इस अवधि में शराब बेचने वाले संस्थान,आसवनियों, यवासवनियों में आने,जाने वाले परेषणों पर पूर्णतः रोक रहेगी। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रकार के प्रतिकर या भुगतान के दावे का हकदार नहीं होगा।
 

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