Sonbhadra News : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 35 हजार रूपये का जुर्माना

UPT | न्यायालय एडीजे फास्ट ट्रैक सोनभद्र

Jun 14, 2024 20:23

सवा दो वर्ष पहले 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने...

Sonbhadra News : सवा दो वर्ष पहले 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पवन कुमार को उम्रकैद एवं  35 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 28 हजार रूपये पीड़िता को मिलेंगे।

घर से अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दुद्धी थाने में शिकायत की थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को 17 मार्च 2022 की रात में जब वह रोज की तरह अपने कमरे में पढ़ रही थी और घर के सभी सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान रात्रि में पवन कुमार पुत्र देवनाथ निवासी बैरखड़, थाना विंढमगंज, जिला सोनभद्र, एक नाबालिग और दो- तीन लोग अज्ञात उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गए और उसके साथ बलात्कार करके रात में बेटी को दरवाजे के बाहर बेहोशी हाल में छोड़ कर भाग गए। बेटी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुद्धी में भर्ती कराया गया है।
 
2022 में दर्ज की थी पुलिस ने रिपोर्ट
इस तहरीर पर पुलिस ने 18 मार्च 2022 को अपहरण, बलात्कार और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान विवेचक ने बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर एक नाबालिग आरोपी और पवन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में  चार्जशीट दाखिल कर दी थी। किंतु एक आरोपी नाबालिग की उम्र 18 वर्ष से कम होने की वजह से उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। 

पवन कुमार को उम्रकैद और 35 हजार का जुर्माना
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी पवन कुमार को उम्रकैद एवं 35 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 28 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

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